kendra sashit pradesh kya hote hai दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश का कार्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन चलता है और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारतीय सरकार को केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत क्यों पड़ती है अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को लास्ट तक पड़े क्योंकि हम हमारे इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन चलता है
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केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है
दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्यों में राज्य की सरकार का ही शासन रहता है और राज्य के सरकार के द्वारा ही कानून व्यवस्था चलाई जाती है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए उपराज्यपाल सरकारी प्रशंसक के द्वारा एक कानून लागू किए जाते हैं और भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं
भारत की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पांडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी की बात की जाए तो इन्हें अपनी विधानसभा मंत्रिमंडल व कार्यपालिका की शक्तियां दी गई है लेकिन यह शक्तियां उन्हें सीमित दी गई हैं और यहां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं और कानून राष्ट्रपति लागू करता है
भारत में केंद्र शासित राज्य
दोस्तों भारत में केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए तो भारत में केंद्र शासित राज्य 8 हैं पहले नंबर पर आता है दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है दूसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार दीप समूह तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ चौथे नंबर पर दादरा और नागर हवेली और दमन दीप पांचवें नंबर पर लक्ष्यदीप आता है छठे नंबर पर पांडुचेरी आता है सातवें नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है और इसकी घोषणा 5 अगस्त 2019 को की गई थी और आठवें नंबर पर लद्दाख आता है और दोस्तों इस इसकी घोषणा 5 अगस्त 2019 को की गई थी
केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है
दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि यह प्रदेश केंद्र के अधीन आते हैं इसमें राज्य सरकार को सीमित शक्तियां ही दी जाती हैं और बाकी के कानून मानने के लिए इन्हें केंद्र के अधीन होना पड़ता है और यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए गए कानून चलते हैं इसके अलावा यहां पर एक उपराज्यपाल भी चुना जाता है जो राज्य के मुख्यमंत्री के जैसा ही काम करता है
केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) |
31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर
दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो इनमें केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून मान्य होते हैं और इनमें केंद्र सरकार का ही शासन होता है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनमें कानून लागू किए जाते हैं और सारे केंद्र सरकार के कानून केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं और यह हर प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं हालांकि दो राज्य दिल्ली और पांडुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश हैं लेकिन उन्हें थोड़ी छूट दी गई है और दिल्ली और पांडुचेरी में मुख्यमंत्री वगैरहा सब का चुनाव होता है इनमें मंत्रिमंडल का गठन भी होता है लेकिन इनकी शक्तियां सीमित होती हैं
राज्य की बात की जाए तो राज्य भारत में 29 हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में राज्य की सरकार का ही शासन चलता है वह सरकार के द्वारा ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और सरकार के राज्य सरकार के ज्यादातर मामलों में केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती हालांकि केंद्र के द्वारा लागू किए गए कानून सारे राज्यों में लागू होते हैं अगर कोई राज्य उस कानून को मानने से इनकार करता है तो इमरजेंसी लाकर उस देश की राज्य की सरकार को गिराया जा सकता है
दिल्ली और पुडुचेरी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे भिन्न हैं?
दोस्तों बात की जाए भारत के सारे राज्य जो तीन केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पांडिचेरी में विधायक और सरकार दोनों का निर्वाचन होता है जो की राज्य की तरहा होता है हालांकि इन तीन राज्यों में उनकी शक्तियां थोड़ी सीमित कर दी गई है
दोस्तों भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन उनमें से तीन पांडुचेरी दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में विधायकों का चुनाव होता है और उन विधायक के द्वारा ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है क्योंकि इन राज्यों में संविधान में संशोधित करके पार्टी ऑल स्टेट का दर्जा इन राज्यों को दिया गया है
दोस्तों इन राज्यों की बात की जाए तो इन राज्यों के पास अपनी विधानसभा होती है और अपना खुद का कार्यकारी परिषद होता है और यहां पर राज्य सरकार की तरह काम किया जाता है हालांकि शेष केंद्र शासित प्रदेशों की बात कि जाए तो उनमें केंद्र सरकार के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है इसीलिए उन्हें इन सब को केंद्रशासित प्रदेश कहा जाता है हालांकि इन राज्यों में भी सीमित शक्तियां दी गई है बाकी की शक्ति केंद्र के आदीन हीं होती है
2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है इससे पहले भारत में केवल सात केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश की घोसड़ा के बाद भारत में इनकी संख्या 9 हो गई है
kendra sashit pradesh kya hote hai आर्टिकल से क्या मिला
दोस्तों हमने हमारे इस आर्टिकल kendra sashit pradesh kya hote hai में आपको बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और इनका कार्य कैसे होता है अगर आपको हमारे द्वारा लिखा आर्टिकल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा लिखा आर्टिकल kendra sashit pradesh kya hote hai कैसा लगा धन्यवाद
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